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Vehicle HSRP Update : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई इसके बाद 10000 तक का चालान

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Vehicle HSRP Update : नमस्कार दोस्तों परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना हो गया है अनिवार्य जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024 रखी गई थी। अब ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से सर्प लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त कर दी गई है। अगर आप पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाते हैं तो आपको 10 अगस्त के बाद में ₹10000 का चालान देना होगा।

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से से बढ़कर 10 अगस्त 2024 कर दी गई है। क्योंकि सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है इसके बावजूद कई वाहन चालन अपने वहां पर नंबर प्लेट नहीं बदल रहे हैं आपको बता दे की एक अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना आसान था इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था इस कारण इनके चोरी होने पर ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना कितना है

यदि कोई नागरिक चार पहिया या फिर परिवहन बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते हैं तो पहली बार पकड़े जान ₹5000 का जुर्माना देना होगा इसके साथ ही अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको ₹10000 का जुर्माना देना होगा

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि क्या है

दोस्तों परिवहन विभाग के द्वारा चार पहिया और पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रखी गई थी लेकिन परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया जिसके अनुसार अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 कर दी गई है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दो पहिया वाहन के लिए 425 रुपए कार्य के लिए 695 मध्य एवं परिवहन के लिए ₹730 और ट्रैक्टर कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 तक मिल जाती है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद में वाहन नंबर इंजन नंबर चेसिस नंबर आदि भरने होंगे।
  3. इसके बाद अपने वाहन निर्माता कंपनी जिले और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करना होगा।
  4. इसके बाद में आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करना होगा।
  5. इसके बाद आपके सामने इंस्टॉल बुक कर लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर लेनी है।
  6. और आपके पंजीकरण की सूचना मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी।
  7. इसके बाद निर्धारित तिथि पर आप अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ले सकते हैं।
  8. इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा।
  9. एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद हमेशा के लिए वेध है।

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