Anti Paper Leak Law :- अब भर्ती परीक्षा में 15 गलतियां करने वाले पर लगेगा एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल नमस्कार दोस्तों भारत में भारतीयों में होने वाले पेपर लीक और आंसर की से छेड़छाड़ करने के मामले को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है यह एक कठोर नियम है जिसके तहत भारत में एंटी पेपर लिक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्राइवेट आफ अनफेयर मिस एक्ट 2024 लागू हो गया है अब सरकार के द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 में काम से कम 15 कार्यों में सूचीबद्ध किया गया है इनमें से कोई भी गलती करने पर 10 साल तक की सजा और एक करोड रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
Anti Paper Leak Law Latest Update
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में मिल रहे नए अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि शुक्रवार 21 जून 2024 को आधी रात को उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह कानून भर्ती परीक्षा में नकल और आंसर किस छेद कार्ड करने वाले आरोपियों को 5 से 10 साल तक की जेल और एक करोड रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले या आंसर करने पर काम से कम 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना और 5 साल की जजेल।
नित और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लिंक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसी को जन्म रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह एक बड़ा फैसला लिया गया है किसके तहत भर्ती परीक्षा में पेपर लिक और आंसर किस छेद कार्ड करने वाले आरोपियों को कठिन से कठिन सजा दी जाएगी।
नए कानून के तहत 15 गलतियों को माना जाएगा अपराध
- किसी भी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पेपर या आंसर की लिंक करना भी अपराध माना जाएगा
- पेपर लिक और आंसर किस छेड़छाड़ करने वालों के साथ शामिल होना भी एक अपराध माना जाएगा।
- बिना अनुमति के प्रश्न पेपर या ओएमआर शीट को अपने पास रखना भी अपराध है
- परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना भी अपराध माना जाएगा
- परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की डायरेक्टर या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना भी अपराध माना जाएगा।
- एग्जाम आंसर शीट या होमवर्कशीट के साथ चर्चा करना भी अपराध माना जाएगा
- परीक्षा गोपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना भी अपराध माना जाएगा
- मैरिड के लिए तय किए गए दस्तावेजों में से किसी में भी छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
- परीक्षा के दौरान तैनात सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना भी अपराध है।
- परीक्षा में किसी प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना भी अपराध है
- किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना परिचय एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी है।
- नकली वेबसाइट बनाना नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करना अपराध होगा।
- विद्यार्थी की सीट अरेंजमेंट एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना भी अपराध है।
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